13 साल पहले दिल्ली में हुए बाटला हाउस एनकांटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने आतंकी आरिज खान को दोषी पाया है और आज उसकी सजा का ऐलान कर दिया है। कोर्ट ने आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इस मामले को rarest of the rare केस माना है। सितंबर 2008 को हुए एनकाउंटर में आतंकवादियों की तरफ से की गई गोलीबारी में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हो गए थे। आरिज खान को इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है।
13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम धमाके हुए थे और उसके बाद मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस को सूचना मिली थी कि बाटला हाउस में धमाकों को अंजाम देने वाला संदिग्ध आतंकवादी जामिया नगर के बाटला हाउस में छिपा हुआ है। धमाकों के करीब एक हफ्ते बाद दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा के नेतृत्व में टीम जब आतंकवादियों के ठिकाने पर पहुंची तो पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग की गई जिसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को गोली लगी और वे शहीद हो गए थे।
आरिज को धारा 186 (अधिकारियों के काम में बाधा पहुंचाना), 333 (किसी को कष्ट देने की गंभीर साजिश), 353 (लोक सेवक पर आपराधिक हमला), 302 (हत्या) के तहत दोषी ठहराया गया है. उसे भारतीय दंड संहिता की 277, 174 ए, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत भी दोषी ठहराया गया है.
19 सितंबर 2008 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के साथ जामिया नगर के बाटला हाउस में मुठभेड़ में इंडियन मुजाहिदीन के दो संदिग्ध आतंकवादियों और इंस्पेक्टर शर्मा की मौत हो गई थी। आरिज कथित रूप से आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा है। पुलिस ने दावा किया कि वह चार अन्य लोगों के साथ बाटला हाउस में मौजूद था, और मुठभेड़ के दौरान पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा।
बाटला हाउस के अपार्टमेंट में रहने वाले पांच लोगों में से मोहम्मद साजिद और आतिफ अमीन मुठभेड़ के दौरान मारे गए, जबकि जुनैद और शहजाद अहमद भाग गए और सालों बाद पकड़े गए। मोहम्मद सैफ ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक ट्रायल कोर्ट ने जुलाई, 2013 में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी शहजाद अहमद को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई थी।