ज़ेबा ख़ान/ घर में जानवर पालना अधिकतर लोगों को पसंद होता है और लोग अपने पालतू जानवरोें को अपने परिवार के सदस्यों की तरह रखते हैं। लेकिन अब ग्रेटर नोए़़डा में रहने वाले लोगों के लिए जानवार पालना आसान नही है। अगर नोएडा सेक्टर या सोसाइटी में रहने वालों को पालतू जानवर रखना है तो फिर प्राधिकरण के नियमों का पालन करना होगा।अगर नियमों का पालन नही किया तो Authorization पालतू जानवर रखने नहीं देगा।सिर्फ इतना ही नहीं अब म्यूजिक सिस्टम व टीवी की तेज आवाज से किसी को परेशान भी नहीं कर सकेंगे। घर का कूड़ा भी बाहर नहीं फेंक सकते।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण सेक्टर और सोसायटियों की आरडब्ल्यूए ( रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) को मान्यता देने जा रहा है। उससे पहले आरडब्ल्यूए का बायलॉज तैयार किया है। बायलॉज में पालतू जानवर को लेकर होने वाले विवादों को भी ध्यान में रखा गया है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि अगर पालतू जानवर रखना है, तो फिर स्वच्छता उपविधियों और नियमों का पालन करना होगा। अन्यथा पालतू जानवर रखने नहीं दिया जाएगा।
वहीं सेक्टर के हर निवासी को रेडियो, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम आदि का उपयोग करने में सावधानी बरतनी होगी। उनकी आवाज से आसपास के लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हालांकि, अभी यह तय नहीं किया है कि कार्रवाई क्या होगी।आरडब्ल्यूए बायलॉज के तहत सेक्टर या सोसायटी में खुले में कूड़ा फेंकने पर पूर्णत: प्रतिबंद्ध होगा। अगर कूड़ा डालने का कोई स्थान चिह्नित नहीं है तो फिर किसी अन्य जगह पर कूड़ा नहीं डाल सकेंगे। हर घर में डस्टबिन रखना होगा। डस्टबिन के कूड़े को प्राधिकरण की अधिकृत संस्था को देना होगा।