गौरव शर्मा
सीतापुर वर्ष 2019-20 में जनपदों को युवक एवं महिला मंगल दलों हेतु उपलब्ध करायी गयी प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री के वितरण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा आज दिनांक 30 दिसम्बर 2020 को लोकभवन में आनलाईन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस जनपद के चयनित 05 मंगल दलों युवक मंगल दल ग्रा0-कलां बहादुरपुर विकास खण्ड परसेण्डी, ग्रा0 कुर्सी विकास खण्ड गोंदलामऊ, ग्रा0 सरैया ऊचांखेरा विकास खण्ड परसेण्डी एवं महिला मंगल दल ग्रा0-कलां बहादुरपुर विकास खण्ड परसेण्डी ग्रा0 कुर्सी विकास खण्ड गोंदलामऊ को एन0आई0सी0 के वीडियों कान्फ्रेंसिंग रूम में जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर एवं मुख्य विकास अधिकारी महोदय सीतापुर द्वारा वितरित किया गया।
खेल सामग्री मंगल दल के अध्यक्ष ध्रुव कुमार, संदीप कुमार, सिंधराज, सोनम एवं आकांक्षा सिंह के द्वारा प्राप्त की गयी। इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी महोदय, सीतापुर, मुख्य विकास अधिकारी महोदय, सीतापुर एवं जिला युवा कल्याण अधिकारी, सीतापुर आदि अधिकारी उपस्थिति रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा मंगल दल के सदस्यों को सम्बोधित भी किया।
जिला युवा कल्याण विष्णु पाल ने बताया कि वर्ष 2019-20 में भी जनपद के युवक/महिला मंगल दलों का गठन एवं पंजीकरण के निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 388 युवक एवं 385 महिला मंगल दलों का शत-प्रतिशत गठन एवं पंजीकरण किया गया है। इन दलों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली खेल सामग्री का विवरण किया जायेगा।
इस प्रोत्साहन स्वरूप खेल सामग्री में प्रत्येक किट में 04 फुटबॉल, 04वॉलीवाल, 02 वॉलीबाल नेट, 01 स्कीपिंग रोप, 02 इन्फीलेटर, 02 डिप्स स्टैण्ड की सामग्री समाहित है। युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग द्वारा युवाओं में नेतृत्व क्षमता के विकास के लिए युवक/महिला मंगल दलों का गठन ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है।
युवक/महिला मंगल दल के गठन के लिए ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा ग्राम सभा में खुली बैठक का आयोजन किया जाता है। ग्राम सभा की बैठक में होनहार शिक्षित युवक व महिलाओं के नाम युवक/महिला मंगल दलों के विभिन्न पदों हेतु प्रस्तावित किये जाते है। जिनका चयन सर्वसम्मति से किया जाता है। प्रत्येक युवक/महिला मंगल दल में 01 अध्यक्ष, 01 उपाध्यक्ष, 01 मंत्री, 01 कोषाध्यक्ष व अन्य सदस्यों का चयन होता है।
प्रत्येक युवक/महिला मंगल दल में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए तथा उनकी आयु 15 से 35 के मध्य होनी चाहिए। गठित मंगल दलों का पंजीकरण सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत भी कराया जाता है जो कि 5 वर्ष के लिये वैध होता है। मंगल दलों द्वारा वृक्षारोपण, पल्स पोलियो, खेलकूद, अल्प बचत, परिवार कल्याण, प्रौढ शिक्षा, दहेज उन्मूलन, अन्र्तजातीय/विधवा विवाह, वृद्धावस्था/विधवाओं को पेंशन दिलाने में योगदान, श्रमदान कार्य, ग्राम स्वच्छता एवं सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना सहयोग करना आदि कार्य किये गये है।