जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गोण्डा की सम्पत्ति जिसमे केशव नगर ग्रांट पश्चिमी में लगभग 90 बीघा खेत व अब्दुल गफ्फार बालिका इंटर कॉलेज सीताराम पुर ग्रांट में बना, लगभग 22 कमरा व गौरा चौकी बाजार में हथियागढ़ रोड पर बना, लगभग 260 वर्ग मीटर आवासीय घर को कुल मिलाकर लगभग 17 करोड़ की सम्पत्ति उपजिलाधिकारी मनकापुर व क्षेत्राधिकारी मनकापुर तथा खोडारे व छपिया पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में कुर्क करने की कार्यवाही की गयी है ।
उपजिलाधिकारी मनकापुर ने बताया कि आरिफ अनवर हाशमी के ऊपर कई गम्भीर धारा में गुंडाएक्ट सहित मुकदमे बलरामपुर जिले में चल रहे है. इससे पहले भी पूर्व विधायक आरिफ अनवर हासमी की बलरामपुर की सम्पत्ति बलरामपुर प्रसासन द्वारा कुर्की की कार्यवाही की गयी थी। इस टीम मे जिलाविद्यालय निरीक्षक गोण्डा ने विद्यालय क्रुकी के एवज में नामित माता प्रसाद इंटर कालेज के प्रिंसिपल कृष्ण किशोर सिंह के सुपुर्द विद्यालय संचालन के लिए किया गया. इस टीम में प्रभारी निरीक्षक खोडारे प्रमोद कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक छपिया संजय कुमार तोमर चौकी प्रभारी सत्येंद्र वर्मा सहित पुलिसबल के साथ राजस्व कर्मी मौजूद रहे।
आपको बता दें कि इससे पहले भी पूर्व विधायक ने ग्राम गूमा फातमाजोत की सरकारी जमीन को अवैध रुप से पट्टा कराकर किसान बालिका इन्टर कालेज का निर्माण करा लिया था। बाद में जमीन के पट्टे को अवैध करार देते हुए बलरामपुर जिलाअधिकारी ने पट्टे को 26 सितंबर 2018 को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद उतरौला एसडीएम जेपी सिंह ने अवैध पट्टे के सम्बन्ध में सादुल्ललाहनगर थाने में आरिफ के अलावा लेखपाल मुर्तजा बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।