*चीनी का वितरण माह नवम्बर, 2021 के प्रथम चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ किया जायेगा
*अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2021 हेतु अनुमन्य 03 किग्रा0 प्रति कार्डधारक चीनी एक साथ मिलेगी
*अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण रू0-18 प्रति किग्रा0 प्रति कार्ड की दर से दी जाएगी
प्रदेश सरकार द्वारा माह अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक प्रदेश के अन्त्योदय श्रेणी के लाभार्थियों को 01 किग्रा0 चीनी प्रति परिवार प्रति माह की दर से माह नवम्बर, 2021 में दीपावली पर्व के दृष्टिगत वितरित कर दी जाएगी। चीनी का वितरण माह नवम्बर, 2021 के प्रथम चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ किया जायेगा। इस सम्बन्ध में प्रदेश के खाद्य आयुक्त श्री सौरभ बाबू ने प्रदेश समस्त जिलाधिकारियों, सम्भागीय खाद्य नियंत्रक तथा जिला पूर्ति अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिये हैं।
यह जानकारी अपर खाद्य आयुक्त श्री अनिल कुमार दुबे ने देते हुए बताया कि पूर्व में त्रैमास जुलाई, अगस्त, सितम्बर, 2021 हेतु आवंटित चीनी के वितरणोपरान्त, उचित दर विक्रेताओं के पास अवशेष चीनी की मात्रा का समायोजन एन0आई0सी0 उत्तर प्रदेश द्वारा करते हुये माह अक्टूबर, 2021 से दिसम्बर, 2021 तक का आवंटन उचित दर विक्रेतावार जारी किया जायेगा। उन्होंने बताया कि माह नवम्बर, 2021के वितरण के प्रथम चक्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ त्रैमास अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर, 2021 हेतु अनुमन्य 03 किग्रा0 प्रति कार्डधारक चीनी एक साथ माह नवम्बर, 2021 में अन्त्योदय कार्डधारकों में वितरित की जायेगी। तद्नुसार ही आवंटन जारी करते हुये उचित दर विक्रेताओं के यहॉ उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
अपर आयुक्त ने बताया कि अन्त्योदय कार्डधारकों को चीनी का वितरण रू0-18 प्रति किग्रा0 प्रति कार्ड की दर से सुनिश्चित किया जायेगा। चीनी वितरण हेतु, प्रदेश में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं को, खाद्यान्न की भॉति, रू0-70 प्रति कु0 की दर से लाभांश देय होगा। उन्होंने बताया कि जहॉ डोर स्टेप डिलीवरी लागू नहीं है, वहॉ चीनी वितरण हेतु, खाद्यान्न की भॉति, 10 किमी0 तक अधिकतम रू0-15 प्रति कु0 तथा 11 किमी0 से ऊपर अधिकतम रू0-18 प्रति कु0 परिवहन व्यय देय होगा।
श्री दुबे ने बताया कि चीनी के वितरण के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक दशा में वितरण उचित दर दुकान पर तैनात नोडल अधिकारी की उपस्थिति में हो। चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। लाभार्थी अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेगा।