निर्वाचन आयोग द्वारा प्रमुख निर्देश जारी किए गए हैं.
प्रमुख नियमावली ;-
पंचायत चुनाव में प्रत्याशी किसी भी पूर्व या वर्तमान सांसद/विधायक, पूर्व या वर्तमान मंत्री, ब्लॉक प्रमुख आदि को अपना एजेंट नहीं बना सकता है.
चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक शब्दों के लिखित या मौखिक प्रयोग पर सख्त मनाही.
बिना अनुमति लिए चुनाव प्रचार में किसी भी प्रकार के वाहन का इस्तेमाल न किया जाए.
किसी भी मतदाता को मतदान करने या उससे दूर रखने के लिए दबाव बनाया, या प्रलोभन देने की कोशिश की तो कार्रवाई होगी.
प्रत्याशी जाति और धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकता. इसकी शिकायत होने पर कार्रवाई होगी.
कोई किसी को जबरन चुनाव में खड़ा नहीं करा सकता. चुनाव लड़ने का फैसला सिर्फ उस व्यक्ति का ही होगा.
कोई भी प्रत्याशी या उसके समर्थक किसी दूसरे प्रत्याशी के व्यक्तिगत चरित्र को लेकर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता.