प्रदेश की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक बलात्कार और हत्या के मामले में नाबालिग के परिजनों की पहचान उजागर करने के मामले में अब तक कार्रवाई न करने पर पुलिस से एक्शन टेकन रिपोर्ट अदालत में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत में मामले की सुनवाई के बाद मजिस्ट्रेट ने पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत पर मुक़दमा दर्ज नहीं करने पर नाराज़गी जताते हुए आगामी 29 सितंबर तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश भाजपा मीडिया प्रमुख श्री नवीन कुमार जिंदल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत गत 14 अगस्त को बाराखंबा रोड थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर कार्रवाई के लिए नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त से गत 19 अगस्त को पुनः अनुरोध किया गया था। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर मामले की शिकायत अदालत में की गई। इस पर मजिस्ट्रेट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट 29 सितंबर तक देने को कहा है।
शिकायतकर्ता श्री नवीन कुमार जिंदल ने आज यहां राउज एवेन्यू अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी ही महिला विरोधी है। कांग्रेस के नेता कानून और संविधान का मजाक उड़ाना अपना अधिकार समझते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज़ कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए।