सीतापुर। मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद की गई निर्मम हत्या के मामले में दोषी कलयुगी बाप को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। मासूम बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की इस सनसनीखेज वारदात पर 3 साल फैसला आया है।गौरतलब हो कि इस मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा और मोनिका शुक्ला के द्वारा की गई। फांसी की सजा न्यायाधीश एएसजे पास्को एक्ट राहुल प्रकाश ने सुनाई। वर्ष 2020 में रेउसा थाना क्षेत्र में इस जघन्य अपराध को एक कलयुगी बाप ने कारित किया था। तीन सालों के दौरान पुलिस ने करीब तेरह गवाहों को प्रस्तुत किया।जिसके बाद इस घटना में आज फाँसी की सजा न्यायालय द्वारा मुकर्रर की गई। शासकीय अधिवक्ता मोनिका शुक्ला ने बताया की अभियुक्त को धारा 302 में मृत्युदंड, 55 में आजीवन कारावास 201 में सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जेल ले जाया गया।गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर शुक्रवार को न्यायाधीश एएसजे पास्को एक्ट राहुल प्रकाश ने आरोपी पिता रामकृपाल को दोषी करार देते हुए उसे फांसी की सजा व आर्थिक दंड लगाया है।