दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राष्ट्रपति के गाड़ी में भी अब लगेगा नंबर प्लेट

तृप्ति रावत/ भारत के उच्च संवैधानिक पदो पर काबिज शख्सियतों की गाड़ियों को भी रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को फैसला लिया है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के गाड़ियों में अब नंबर प्लेट नजर आएगा।

बता दें कि भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों के गवर्नर की गाड़ी की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नही होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर कोई भी नंबर नही होता है। इन गाड़ियों की नंबर प्लेट पर राष्ट्रीय चिंह अशोक चिन्ह होता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और कई वीवीआईपी की कारों पर रस्ट्रेशन प्लेट इसलिए नही होता क्योंकि भारत में आज भी ब्रिटिश के बनाए हुए नियम कानून माने जा रहें हैं।

ब्रिटिश कानून के अनुसार THE KING CAN DO NO WRONG यानी कि राजा कुछ भी गलत नही कर सकता है। इसी को देखते हुए देश के राष्ट्रपति और कई अन्य वीवीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नही होती है। अब इसी विषय पर विचार हो रहा है कि वीवीआईपी की कारों पर भी नंबर प्लेट होना चाहिए। और जल्द ही इन कारों पर नंबर प्लेट भी नजर आएगी।

दरअसल एक गैर सरकारी संगठन एनजीओ) ने याचिका दायर कहा था कि बिना नबंर प्लेट की गाड़ियों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं क्योंकि इन गाड़ियों पर तुरंत ध्यान जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इनसे एक्सीडेंट होने की स्थिति में कार के असली मालिक की पहचान करना भी मुश्किल होता है। इस स्थिति में गाड़ी में नंबर प्लेट का होना जरूरी है।

 

  

 

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