केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर अपने कर्मचारियों को 2020-21 के लिए 30 दिनों के परिलब्धियों के बराबर गैर-उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दे दी है। इसका फायदा ग्रुप ‘सी’ और ग्रुप ‘बी’ के सभी नॉन गजेटिड कर्मचारी को मिलेगा , जो किसी प्रोडिक्टिविटी लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं उनको दिया जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक , एडहॉक बोनस के भुगतान की गणना की सीमा 01-04-2014 से संशोधित रूप में 7000 रुपए की मासिक होगी।
बता दें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार इन आदेशों के तहत एड-हॉक बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। इस बोनस का लाभ केंद्र शासित प्रदेशों के उन कर्मचारियों को भी दिया जाएगा जो केंद्र सरकार के परिलब्धियों के पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या अनुग्रह योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
केवल वे कर्मचारी जो 31-3-2021 को सेवा में थे और वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा प्रदान की है, वे एड-हॉक बोनस के हकदार होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान छह महीने से एक पूर्ण वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के संदर्भ में ली जा रही है।
एड-हॉक बोनस का फायदा केवल उन कर्मचारियों को ही मिलेगा जो 31-3-2021 को सर्विस में थे और साल 2020-21 के दौरान कम से कम छह महीने लगातार सेवा प्रदान कर चुके हैं. इन कर्मचारियों को वर्ष के दौरान छह महीने से एक वर्ष तक लगातार सेवा की अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान किया जाएगा.
ऐसे कैजुअल लेबर जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालयों में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है (प्रत्येक वर्ष में 5 दिन सप्ताह का पालन करने वाले कार्यालयों के मामले में 3 साल या उससे अधिक के लिए 206 दिन), इस नॉन-पीएलबी भुगतान के लिए पात्र होंगे।