15 फरवरी यानी आज रात 12 बजे से पूरे देश में टोल प्लाजा पर कैश से भुगतान खत्म होने जा रहा है। आज मध्य रात्रि के बाद सभी गाड़ियों के लिए FASTag अनिवार्य हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्पष्ट कर दिया हैं कि अब किसी को भी इन नियमों में कोई राहत नहीं मिलेगी।
इन नियमों का करना पड़ेगा पालन:
अगर आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट सफेद रंग की है तो फिर हाइवे पर टोल प्लाजा से गुजरने के लिए आपके पास FASTag होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो टोल प्लाजा से गुजरने पर आपको दोगुना भुगतान करना होगा।
प्लाजा पर वाहनों को धीमी गति से निकलना होगा, सिस्टम टैग को पढ़कर बैरियर को खोल देगा।
अगर सिस्टम टैग नहीं पढ़ पाता है तो वहां मौजूद कर्मचारी टैग को स्कैन कर रास्ता क्लियर करेगा। हालांकि फास्टैग न होने या फिर काम न करने पर कर्मचारी आपसे दोगुना पैसा वसूल करेगा।
नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने फास्टैग की कीमत 100 रुपये तय की है. इसके अलावा 200 रुपये की सिक्युरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है .
अगर आपका FASTag काम नहीं कर रहा है या वैलिड नहीं है तो हाईवे से गुजरने पर आपको दोगुना टोल देना पड़ेगा. FASTag नहीं होने पर भी यही नियम लागू होगा.
अगर बचना हो जुर्माना देने से…
जुर्माने से बचने के लिए आपके पास फास्टैग होना अनिवार्य है। बिना फास्टैग आप जुर्माने से बच नहीं सकेंगे।
फास्टैग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से खरीदा जा सकता है। आप बैंक से लेकर ई-कॉमर्स प्लेटफार्म और खास केंद्र के जरिए फास्टैग खरीद सकते हैं।
फास्टैग में कैश न होने पर उसे रिचार्ज कराने के लिए भी कई विकल्प दिए गए हैं।
सरकार के मुताबिक टोल प्लाजा पर भी वाहन चालक कुछ मिनटों में ही अपना फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं।
इसके साथ ही जिस बैंक से फास्टैग लिया गया है उसके जरिए ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकता है।
फास्टैग को बैंक खाते या फिर पेटीएम वॉलेट से लिंक किया जा सकता है।