
ज़ेबा ख़ान/दिल्ली मेट्रों के फर्श पर बैठना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। फर्श पर बैठने पर जुर्माना भी भरना पड़ता है। पिछले काफी महीनों से फर्श पर बैठे हुए मिलने पर पर लोगो का चालान काटा जाता था। अब तक 38लाख रूपया का जुर्माना वसुल किया जा चुका है। इसके साथ ही गंदगी फैलाने, बाधा उत्पन्न करने, उचित टोकन के बिना यात्रा करने और अधिकारियों के काम में बाधा डालने सहित विभिन्न अपराधों के लिए जून 2017 से मई 2018 के बीच 51,000 लोगों से कुल 90 लाख रुपये वसूल किए गए।
ये जानकारी एक आरटीआई के द्वारा प्राप्त की गई है । जिसमे डीएमआरसी ने कहा कि इनमें से सबसे अधिक 38 लाख रुपये फर्श पर बैठने वालों से वसूल किया गया।मेट्रो के नियमों के मुताबिक, ट्रेन के फर्श पर बैठने से दूसरे यात्रियों को सफर करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है जिसके चलते डीएमआरसी ने फर्श पर बैठकर सफर करने वाले लोगों पर 200 रूपये का जुर्माना पहले से तय किया हुआ है।
ज्यादातर फर्श पर बैठकर सफर करने पर चालान येलो लाइन पर हुआ है, और उसके बाद दूसरे नम्बर पर ब्लू लाइन मेट्रो है।