निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनाव 2018 के मद्देनजर इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया अथवा अन्य किसी माध्यम से चुनाव बाद सर्वेक्षण-एक्जिट पोल कराए जाने अथवा इसे प्रकाशित या प्रसारित करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने जन-प्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 126ए की उपधारा-ए के तहत प्रदत्त अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए यह रोक लगाई है। यह रोक 12 नवंबर, 2018 को सुबह 7 बजे से लेकर 7 दिसंबर, 2018 के शाम साढ़े 5 बजे तक प्रभावी रहेगी।
उपरोक्त राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अथवा किसी अन्य माध्यम से एक्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित या प्रसारित करने पर जन-प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126(1)(बी) के तहत रोक लगाई गई है।