फ्लोर टेस्ट के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि कल शाम को बीजेपी को कर्नाटक सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा। उससे पहले मुकुल रोहतगी ने एक हफ्ते का वक्त मांगा गया था उसके बाद फिर मुकुल रोहतगी ने कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए कम से कम सोमवार तक का वक्त दिया जाय। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को वक्त नही दिया। गौरतलब है कि येदियुरप्पा सरकार को गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट करने के लिए 15 दिन का वक्त दिया था। कर्नाटक मामले पर सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई कर रही थी। जिसमें कांग्रेस और जेडी-एस ने राज्यपाल वजुभाई वाला द्वारा येदियुरप्पा को सरकार बनाने का न्योता दिए जाने को चुनौती दी थी।
बीजेपी के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि राज्यपाल का विशेषाधिकार है कि वो सबसे बडी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दे। वहीं कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा- राज्यपाल कैसे बीजेपी को बहुमत सिद्ध करने का मौका दे सकते हैं, जबकि कांग्रेस-जेडीएस के पास पूरी संख्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के फैसले पर कोई टिप्पणी ना करते हुए शनिवार को शाम तक बहुमत साबित करने का फैसला दिया है।
कल शाम को 4 बजे से पहले प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने का वक्त दिया है।
इस मामले में बीजेपी को झटका लगा है क्योंकि अब बीजेपी के साथ करो या मरो कि स्थिति है। अभी तक बीजेपी के साथ कौन कौन विधायक हैं इसका कोई डिटेल नही है। कोर्ट ने कर्नाटक के डीजीपी को सारी सुरक्षा व्यवस्था करने का आदेश दिया है। कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि येदियुरप्पा ने जो लिस्ट दी है कि हमारे साथ अलां फलां विधायक हैं, लेकिन ABC कौन-कौन साथ हैं ये साफ नही है वहीं दूसरी ओर कांग्रेस-जेडीएस ने सभी 117 के नाम लिख कर राज्यपाल को दिए हैं। हमारे साथ बहुमत है।