उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में नाबालिक बालिका से दुराचार और हत्या के मामले में आरोपी को दोहरी सजा सुनाई गई है। फास्ट ट्रैक प्रथम कोर्ट के न्यायधीश भगीरथ वर्मा ने नाबालिक बालिका से दुराचार व हत्या के लिए आरोपी गोविंद को फांसी और दुराचार के लिये उम्रकैद की दोहरी सजा सुनाते हुए 40 हजार का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि मोदी सरकार के नाबालिक लडकी से दुराचार मामले पर पाक्सो कानून में हाल ही में बदलाब करते हुए ऐसे आरोप साबित होने पर फाँसी की सजा का प्रावधान किया था।
घटना फैज़ाबाद जिले के इनायतनगर थाना क्षेत्र के गोडवा गांव की है जहाँ नाबालिक बालिका से दुराचार हुआ। 29 फरवरी 2013 को गावँ की 10 वर्षीय बालिका स्कूल जा रही थी। स्कूल के रास्ते मे बगल के गावँ के रहने वाले गोबिंद ने उसे खेत मे खींच लिया और उसके साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी। घटना के समय बालिका ने काफी संघर्ष किया था उसकी उंगलियों के खरोच के निशान आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके चेहरे पर देखे गए और मेडिकल करने वाले डॉक्टर ने भी यह निशान बालिका के नाखूनों से होने की पुष्टि की थी।
यही नही बालिका की सीमन स्लाइड भी जांच के दौरान आरोपी से मिलान के बाद पुख्ता सबूत बनी और आरोपी की निशान देही पर बालिका के कपड़े और स्कूल बैग भी बरामद हुआ था। इन्ही सबूतों के आधार पर फास्ट ट्रैक प्रथम के न्यायाधीश भागीरथ वर्मा ने आरोपी गोविंद को दुराचार के मामले में उम्रकैद और हत्या के मामले में फांसी की सजा के साथ साथ 40000 जुर्माने की सजा सुनाई है।