हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की राह पर चल चुके हैं। दरअसल, हरियाणा सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2021 पारित करवा लिया है। अब हरियाणा में किसी भी आंदोलन या प्रदर्शन के दौरान अगर संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसका आंदोलनकारियों से पैसा वसूला जाएगा। कृषि कानूनों के मसले पर जारी किसानों के आंदोलन के बीच हरियाणा सरकार ने ये कानून पारित करवाया है। हरियाणा में किसानों के आंदोलन के दौरान कई बार हंगामा, लाठीचार्ज की नौबत आई है।
गुरुवार को सदन में जब विधानसभा में ये बिल लाया गया, तब विपक्ष की ओर से जमकर हंगामा किया गया। हालांकि, हंगामे के बावजूद ये बिल को पास करा लिया गया। हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने सोमवार को सदन में इस बिल को पेश किया था, तब कांग्रेस की ओर से आरोप लगाया गया था कि सरकार जल्दबाजी में बिल को पास करवा रही है और इसपर गहन चर्चा और बदलावों की जरूरत है। हालांकि, सरकार की ओर से तर्क दिया गया कि आंदोलन या किसी प्रदर्शन के नाम पर सरकारी संपत्ति का नुकसान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला ने भी इस कानून की निंदा की। सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा कि ‘डरजीवी’ खट्टर सरकार किसानों से बदले की आग में झुलस रही है। आज़ादी के बाद पहली बार कोई सरकार जनता को ‘डराने’ के लिए विधानसभा में कानून लेकर आ रही है। किसान-मजदूर-मेहनतकशों से प्रतिशोध की आग में जल रही BJP-JJP सरकार ने अंग्रेजों के जुल्मों सितम को भी पीछे छोड़ दिया है।
आपको बता दें कि ऐसा ही बिल उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी पास कर चुकी है। 2019-2020 में जब नागरिकता संशोधन एक्ट को लेकर प्रदर्शन चरम पर था, तब योगी सरकार ने ऐसा कानून बनाया था। लखनऊ में CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन में हिंसा हुई थी, जिसके बाद यूपी सरकार ने प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों से ही पैसा वसूल किया था।