संतोष सिंह। उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने नबार्ड को निर्देश दिए है कि राज्य सरकार को फ्लाई ओवरों के निर्माण के लिए पर्याप्त मात्रा में धन स्वीकृत करे । खण्डपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिए है कि 42 फ्लाई ओवरो का निर्माण कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण करे। खण्डपीठ ने यह भी निर्देश दिए है कि अन्य 22 फ्लाई ओवरो का निर्माण कार्य मार्च 2019 तक पूर्ण करे। खण्डपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए है कि अन्य बचे 9 फ्लाई ओवरो का निर्माण कार्य एक साल के भीतर पूर्ण करें। खण्डपीठ ने राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिए है हरिद्वार देहरादून हाइवे का निर्माण कार्य 1 जनवरी 2019 तक पूर्ण करने को कहा है। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा व न्यायधीश सरद कुमार शर्मा की खण्डपीठ में हुई। मामले को सुनने के बाद खण्डपीठ ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दी है। मामले के अनुसार देहरादून निवासी रविन्द्र जुगरान ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि देहरादून में निर्माणाधिन फ्लाई ओवरो के निर्माण में काफी देरी हो रही है जिससे कई हादसे हो चुके है और लोगो को दिक्कतों का सामना करना पड रहा है और बल्ली वाला चौक पर बने फ्लाई ओवर में लोक निर्माण विभाग द्वारा लापरवाही की गयी है यह फ्लाई ओवर भारत सरकार द्वारा फोरलेन स्वीकृत हुआ था परन्तु इसे सरकार ने दो लेन वाला बना दिया गया है और दो लेन के फ्लाई ओवर में डीभाईडर भी लगा दिए है जिससे की वहां कई हादसे भी हो चुके है ।