कोरोनाकाल में छह महीने के लोन स्थगन की अवधि यानी लोन मोरेटोरियम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है। इसमें कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि मोरेटोरियम में पूरी तरह से ब्याज माफी संभव नहीं है।
इसमें कहा गया है कि मोरेटोरियम की अवधि को बढ़ाना और किसी खास सेक्टर को राहत देना संभव नहीं है।
खबर के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोरेटोरिम में ब्याज पर ब्याज लेना सही नहीं है। बैंकों को ब्याज पर लिया गया ब्याज लौटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ऋण स्थगन नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और छह महीने के लोन मोरेटोरियम अवधि का विस्तार करने से भी इनकार कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी का रुझान देखने को मिला। एसबीआई, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक शेयर 2% और 2.5% की तेजी के बीच कारोबार करते दिख रहे हैं।