हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर को लेकर निर्देश जारी कर दिए गए हैं. यूपी सरकार ने परिवहन आयुक्त को निर्देश जारी कर दिए हैं. वाहनों के नंबर सीरियल के आधार पर हाई सिक्योरिटी प्लेट की तिथि घोषित कर दी गयी है.
15 जुलाई 2022 तक प्रदेश के सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य होगी। इसके साथ ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए प्रदेश भर के वाहनों का क्रम जारी कर दिया गया है. 15 अप्रैल तक NCR क्षेत्र के वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाने के निर्देश दिए गए हैं.
15 अप्रैल तक प्रदेश के सभी व्यवसायिक वाहनों पर भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है. वाहन नंबर के अंत मे 0 और 1 वाली गाड़ियों पर 15 जुलाई तक प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। अंत में 2 और 3 नंबर वाली गाड़ियों पर 15 अक्टूबर तक प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।
4 और 5 नंबर वाली गाड़ियों में 1 जनवरी 2022 तक हाई सिक्योरिटी प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है. अंत में 6 और 7 नंबर प्लेट वाली गाड़ियों पर 15 अप्रैल 2022 तक प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है. अंत में 8 और 9 नंबर प्लेट वाले वाहनों पर 15 जुलाई 2022 तक नंबर प्लेट अनिवार्य होंगे।