उड़ीसा बंद को लेकर उड़ीसा उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला न्यायालय ने कहा कल कोई बंद नहीं होगी, केवल हड़ताल होगी।
कांग्रेस द्वारा घोषित कल के प्रस्तावित ‘ओडिशा बंद’ के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि नागरिकों पर बंद लागू नहीं किया जा सकता है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, बंद को लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह कई तरह से नुकसान के अलावा नागरिकों के मौलिक अधिकारों को प्रभावित करेगा।
12 नवंबर को कांग्रेस के बंद के आह्वान के खिलाफ एक व्यवसायी ने याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बंद की अनुमति नहीं है, लेकिन पार्टी चाहे तो हड़ताल कर सकती है।
कोर्ट ने आगे फैसला सुनाया:
- आंदोलनकारी सड़क जाम नहीं कर सकते
- वाहनों की आवाजाही नहीं रोक सकते
- किसी भी प्रतिष्ठान को जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते
- रेल सेवाओं को नहीं रोक सकते