सन्तोषसिंह नेगी /चमोली / असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रघानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का मंगलवार को शुभारंभ हो गया। मा0 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद से असंगठित क्षेत्र के कामकारों को संबोधित करते हुए पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का पूरे देश में विधिवत् शुभारंभ किया। इस योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। जिले में पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के शुभांरभ के अवसर पर जिला पंचायत सभागार में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र लाल तथा कार्यक्रम के अध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने जिले के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पीएम एसवाईएम के पंजीकरण कार्ड भी वितरित किये। इस योजना के तहत सोमवार तक 320 लोगो अपना पंजीकरण करा चुके है, जबकि मंगलवार को समाचार लिखे जाने तक 22 लोगों ने अपना पंजीकरण किया। जिले के सभी सीएससी एवं श्रम कार्यालय में कामगारों का पंजीकरण कार्य गतिमान है।
जिले में पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के शुभारंभ पर जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने मा0 प्रधानमंत्री के अभिभाषण को सुना। प्रधानमंत्री ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है। कहा कि इस योजना के तहत कामगारों को बहुत ही छोटी राशि हर महीने पेंशन योजना में जमा करनी होगी। इतनी ही राशि का योगदान सरकार भी करेगी और लाभार्थी की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने पर तीन हजार रुपये मासिक पेंशन के रूप में दी जायेगी।
मुख्य विकास अधिकारी हसांदत्त पांडे ने कहा कि पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन ंस्कीम असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों के लिए बहुत फायदेमंद शाबित होगी। उन्होंने निमार्ण कार्य में लगे मजदूरों,, हथकरघा, कृषि कामगार, मोची, धोबी, चमडा कामगार, मनरेगा आदि असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों को जल्द से जल्द किसी भी सीएससी या श्रम कार्यालय में अपना पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाने की बात कही।
श्रम मंत्रालय के नोडल अधिकारी राजेश जोशी ने श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की जानकारी देते हुए कहा कि 15 हजार मासिक आय वाले असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए यह योजना संचालित की गई है तथा 18 से 40 वर्ष आयु के कामगार इस योजना से जुड़ सकते है। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष के सदस्य का अंशदान 55 रुपये, 19 वर्ष के सदस्य को 58 रुपये, 20 वर्ष के सदस्य को 61 रुपये अंशदान करना होगा। इसी प्रकार 29 वर्ष के सदस्य को 100 रुपये तथा 40 वर्ष के सदस्य को 200 रुपये मासिक अंशदान करना होगा तथा इतनी ही राशि का अंशदान सरकार भी करेगी। सदस्य की 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर न्यूनतम तीन हजार रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी। सदस्य की मृत्यु होने पर उसके पति/पत्नी को 50 प्रतिशत पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जायेगी। लाभार्थी की पति या पत्नी अंशदाता की मृत्यु होने पर योजना से यदि बाहर होना चाहते है तो वह किए गए कुल अंशदान पर ब्याज सहित पूरी राशि को प्राप्त कर सकते है। स्कीम से जुड़ने के लिए कामगार को अपना आधार कार्ड, जनधन खाता संख्या तथा मोबाईल नबंर देकर किसी भी सामुदायिक सेवा केन्द्र (सीएससी) या श्रम कार्यालय में अपना पंजीकरण कराना होगा। उन्होंने बताया कि असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार इस योजना के पात्र नही होंगे जो कि राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा योजना या फिर कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत आते है या जो आयकर देते है।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी एमएस बर्निया, डीडीओ एसके राॅय, सीएचओ नरेन्द्र यादव, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी पीयूष जोशी, श्रम परिवर्तन अधिकारी जयपाल भंेतवाल सहित असंगठित क्षेत्र के कामगार मौजूद थे।