संतोष नेगी। एसएसपी हरिद्वार कोर्ट में हुए पेश नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की के सौलापुर गाड़ा गांव में खुले में गौ मांस को काटकर उसे बिना लाइसेन्स बेचने के मामले में दायर जनहित याचिका में पूर्व आदेशों के क्रम में एसएसपी हरिद्वार कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिए कि जो गाय सड़कों में घूम रही हैं उनको गौशाला में रखेंगे उनका दूध बेच कर उन पैसों से उन्ही की परवरिश करे। इसकी देखरेख की जिम्मेदारी ज़िला पंचायत, नगर पंचायत को दी है। कोर्ट ने सरकार को 25 गाँव मे गौ शाला खोलने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सेक्रेटरी होम को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है कि कही पर गाय ना काटी जाए। कोर्ट ने कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के नेतृत्व में कमेटी का गठन करेंगे जिसमे वेटनरी डॉक्टर भी शामिल होगा। कोर्ट ने कहा सभी छत्र के सीओ हर 24 घंटे में यह देखेंगे कि कही गौवध तो नही की जा रही।
कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश राजीव शर्मा एवम न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार रुड़की निवासी अलीम ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि सौलापुर गाड़ा गांव में कुछ व्यक्तियो की ओर से 2014-15 में मीट बेचने के लिए परमिट मिला था जिसका नवीनीकरण बाद में नही किया गया। याचिका में कहा कि यह व्यक्ति अब गौ वंश के पशुओ को काट रहे है जिसका रक्त गाँवो के नदी नालो में बहाया जा रहा है।
याचिका में कहा कि इससे गांव में बीमारी फैलने की आशंका बनी है। इस मामले की शिकायत गांव वालो ने एसएसपी हरिद्वार से की। एसएसपी ने अपनी जाँच में गांव में गाय बैल का मांस बिकने की पुष्टि भी की है, किन्तु उन्होंने दोषियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की। जिसको लेकर याचिकर्ता ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।